बागेश्वर:राजस्व संवर्धन की समीक्षा बैठक अवैध शराब, ओवरलोडिंग और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश,एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त को 6 माह की सजा!! ashok gulati एडिटर इन चीफ

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बागेश्वर, 12 मई l

राजस्व संवर्धन की समीक्षा बैठक अवैध शराब, ओवरलोडिंग और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश।
एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त को 6 माह की सजा।

जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व संवर्धन की मासिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों की राजस्व संवर्धन प्रगति की समीक्षा की गई।

उन्होंने आबकारी विभाग एवं पुलिस को अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाने, परिवहन विभाग को ओवरस्पीडिंग एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई बढ़ाने तथा सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में समय से राशन उपलब्ध कराने, राशन कार्डों के सत्यापन एवं अद्यतन कार्य में तेजी लाने के साथ ही सभी उप जिलाधिकारियों को राशन कार्ड सत्यापन का रेंडम वेरिफिकेशन करने तथा राशन गोदामों एवं सस्ता गल्ला दुकानों का निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा।
इसके साथ ही राज्य कर विभाग को जनपद के सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने तथा सभी संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट बुधवार तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इस दौरान श्रम अधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को कार्यों में लापरवाही के मामलों में विभागीय कार्रवाई हेतु पत्राचार करने के निर्देश दिए।

बैठक में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रद्धा रावत ने बताया कि मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के तहत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है।

जिला प्रशासन ने इसे नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की महत्वपूर्ण सफलता बताते हुए कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी एन एस नबियाल,सभी एसडीएम और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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