बिग ब्रेकिंग हल्द्वानी न्यूज़:नैनीताल में [2 सितंबर] बुधवार को भारी बारिश और ऑरेंज अलर्ट के चलते कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने आज आदेश जारी किया ✍️ ashok gulati एडिटर इन चीफ

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उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है, मौसम विभाग की ओर से भारी से बहुत भारी बारिश, बिजली गिरने और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने जिले में कक्षा 1 से 12 तक के सरकारी और निजी स्कूलों [2 सितंबर बुधवार] के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।…

मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के दृष्टिगत 02 सितंबर को जनपद नैनीताल के कक्षा 01 से 12 तक के समस्त विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में अवकाश घोषित – जिलाधिकारी

नैनीताल 01 सितंबर ।

निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा 1 सितंबर 2026 को जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जनपद नैनीताल में दिनांक 2 सितंबर 2026 को “Orange Alert” की चेतावनी जारी की गई है, जिससे जनपद क्षेत्रान्तर्गत कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने/गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने एवं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की सम्भावना व्यक्त की गई है।

वर्तमान में जनपद के समस्त (पर्वतीय एवं मैदानी) क्षेत्रों में वर्षा हो रही है, जिसके फलस्वरूप जनपद क्षेत्रान्तर्गत नदियों/नालों/गधेरों में तेज जल प्रवाह होने एवं संवेदनशील स्थलों में भू-स्खलन होने की सम्भावना है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

इसी क्रम में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा 02 सितंबर 2026 (बुधवार) को जनपद नैनीताल के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों (कक्षा 01 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं) एवं समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में 01 दिवसीय अवकाश घोषित किये जाने के आदेश पारित किये गए हैं।
आदेश के अनुसार मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट को देखते हुए 2 सितंबर 2026 को जनपद नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी विद्यालय (कक्षा 01 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं), एवं समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र बंद रहेंगे, साथ ही विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षकगण एवं कार्यालय स्टाफ हेतु भी अवकाश अनुमन्य रहेगा।

उक्त आदेश नैनीताल शहर क्षेत्रान्तर्गत संचालित आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं एवं विद्यालयों पर लागू नहीं होगा, जहाँ छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हैं।

जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षाधिकारी, नैनीताल एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त समस्त शैक्षणिक संस्थाओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में उक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे। विचलन की दशा में सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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