ब्रेकिंग चंपावत:जनपद में ग्राम पंचायतों के उप प्रधान पदों हेतु सामान्य निर्वाचन कार्यक्रम घोषित; 15 जुलाई को ही होगा नामांकन, मतदान और मतगणना!! ashok gulati एडिटर इन चीफ

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चंपावत 07 जुलाई ।

जनपद में ग्राम पंचायतों के उप प्रधान पदों हेतु सामान्य निर्वाचन कार्यक्रम घोषित; 15 जुलाई को ही होगा नामांकन, मतदान और मतगणना

राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून की अधिसूचना के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) श्री मनीष कुमार द्वारा चम्पावत जनपद की ग्राम पंचायतों में उप प्रधान के रिक्त पदों पर सामान्य निर्वाचन कराने के लिए विस्तृत समय-सारणी और दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इस अधिसूचना के तहत जनपद के चारों विकास खण्डों—चम्पावत, पाटी, लोहाघाट और बाराकोट में कुल 312 उप प्रधान पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।

विकास खण्डवार पदों के विवरण के अनुसार चम्पावत में 113, पाटी में 84, लोहाघाट में 67 तथा बाराकोट में 48 पदों पर यह चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है।

निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उप प्रधान पद के लिए नाम निर्देशन-पत्रों (नामांकन) की बिक्री संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 08 जुलाई 2026 से 14 जुलाई 2026 तक रोजाना पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक की जाएगी।

इसके अतिरिक्त दिनांक 15 जुलाई 2026 को भी पूर्वान्ह 08:00 बजे से 09:30 बजे तक संबंधित ग्राम पंचायत में निर्दिष्ट स्थान पर नामांकन पत्रों की बिक्री की जा सकेगी।

चुनाव की मुख्य प्रक्रिया दिनांक 15 जुलाई 2026 को ही कुछ घंटों के भीतर संपन्न की जाएगी, जिसके तहत इसी दिन पूर्वान्ह 10:00 बजे से 11:00 बजे तक नाम निर्देशन-पत्र जमा किए जाएंगे, जिसके तुरंत बाद पूर्वान्ह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।

समय-सारणी के अनुसार, उम्मीदवार उसी दिन यानी 15 जुलाई को दोपहर 12:00 बजे से अपरान्ह 12:30 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे, जिसके तत्काल बाद अपरान्ह 12:30 बजे से 01:00 बजे तक निर्वाचन चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा।

इसी दिन अपरान्ह 01:30 बजे से अपरान्ह 03:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा और मतदान समाप्ति के ठीक बाद अपरान्ह 04:00 बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना संपन्न कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

उप प्रधान पद के लिए नामांकन, प्रपत्रों की जांच, नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन, मतदान, मतगणना तथा परिणाम घोषणा की यह पूरी कार्यवाही संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही नामित निर्वाचन अधिकारी द्वारा संपादित की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस पूरे निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और तहसील कार्यालयों के सूचना पट्टों पर इसे अनिवार्य रूप से चस्पा करें।

सभी संबंधित अधिकारियों को इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता, शांतिपूर्ण ढंग से और समयबद्धता के साथ संपन्न कराने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

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