ब्रेकिंग रुद्रपुर: न्यायालय ने भाजपा नेता समेत दो लोगों को आजीवन कारावास; अर्थ दंड की सजा सुनाई है$

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रुद्रपुर विशेष संवाददाता हत्या और लूट के मामले में न्यायालय ने एक भाजपा नेता समेत दो लोगों को आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई है। न्यायालय के आदेश के बाद दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। लूट एवं हत्या का मामला वर्ष 2004 का है। जानकारी के अनुसार 22 फरवरी 2004 को गल्ला मंडी रुद्रपुर निवासी तेल कारोबारी किशन चंद्र बिंदल ने थाना बाजपुर में तहरीर देते हुए बताया था कि उनका छोटा पुत्र तरुण बिंदल तेल सप्लाई के पैसों की वसूली के लिए 21 फरवरी 2004 की प्रात: रामनगर गया था और वापसी में बाजपुर क्षेत्र में वसूली के लिए आना था मगर देर रात तक वापस घर नहीं लौटा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर युवा व्यापारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने 25 फरवरी 2004 को दोराहे के पास मोहित कक्कड़ उर्फ मनी निवासी भगत सिंह चौक, मोहित कक्कड़ उर्फ विक्की निवासी कच्ची खमारियां किच्छा के अलावा एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर युवा व्यापारी तरुण बिंदल का शव बरामद कर शिनाख्त की गई।। न्यायालय में सुनवाई के दौरान नाबालिग को अदालत ने निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया गया था। जबकि लूट एवं हत्या के मामले में उपरोक्त दोनों आरोपी मोहित कक्कड़ के खिलाफ न्यायालय में सुनवाई चलती रही। इस बीच मामले में कई तारीखों पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच खूब ज़िरह चली। दोनों पक्षों की ओर से कई सबूत रखे गए। कई सबूतों एवं गवाहों को सुनने के बाद मामले में आज एडीजी प्रथम सुशील तोमर की अदालत ने फैसला सुनाया। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को हत्या एवं लूट का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास और एक-एक लाख व पन्द्रह-पन्द्रह हज़ार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई और जुर्माने की धनराशि में से पचास-पचास हज़ार रुपये वादी पक्ष को देने का आदेश दिया।सजा के बाद दोनों अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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