नैनीताल: परिवहन विभाग द्वारा बिना परमिट चल रही रेंटल बाइकों पर कार्रवाई, 74 चालान!! ashok gulati एडिटर इन चीफ

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माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों और कुमाऊँ आयुक्त व जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 74 वाहनों के चालान “..

नैनीताल, ।

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड नैनीताल द्वारा पारित आदेशों तथा कुमाऊँ आयुक्त और मुख्यमंत्री के सचिव श्री दीपक रावत एवं जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नैनीताल शहर में अवैध रूप से संचालित रेंटल बाइक, टू-व्हीलर टैक्सी एवं अन्य व्यावसायिक वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया।

कुमाऊँ आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं संभागीय परिवहन अधिकारी को जारी निर्देशों में उच्च न्यायालय द्वारा गठित निगरानी समिति की संस्तुतियों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया था। इसके क्रम में संभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा प्रवर्तन अधिकारियों को नैनीताल शहर में बिना वैध परमिट संचालित रेंटल बाइक एवं अन्य वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बुधवार को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने व्यापक जांच एवं सत्यापन कार्यवाही करते हुए कुल 74 चालान किए। इनमें 68 रेंटल/टैक्सी बाइक, 2 टैक्सी कार तथा 2 अन्य वाहनों के चालान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले एक टैक्सी वाहन को सीज भी किया गया।

संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद पांडेय ने अवगत कराया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार वर्ष 2017 के बाद नैनीताल नगर क्षेत्र के लिए किसी भी नए व्यावसायिक दोपहिया वाहन को परमिट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में बिना वैध परमिट संचालित वाहनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि नैनीताल शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने, पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों एवं संचालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का संचालन केवल वैध परमिट एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप ही करें, अन्यथा उनके विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

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