

[सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का एसएसपी अजय गणपति ने लिया था संज्ञान]
➡️ बारावफात के जुलूस के दौरान भड़काऊ एवं उकसाऊ भाषण देने के मामले में कोतवाली रुद्रपुर ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।
➡️ गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
रुद्रपुर: 26 अगस्त को बारावफात पर्व के उपरांत सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ। वीडियो में रुद्रपुर के त्रिशूल चौक के पास बारावफात जुलूस के दौरान खुले वाहन में बैठकर धर्मगुरु मौलाना मुफ्ती मुजीब अहमद द्वारा भड़काऊ एवं उकसाऊ भाषण दिए जाने की बात सामने आई।
प्रसारित वीडियो एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रथम दृष्टया उक्त भाषण से विभिन्न धार्मिक समुदायों के मध्य वैमनस्यता एवं सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए कोतवाली रुद्रपुर में FIR No. 434/2026, धारा 196(2) BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
पंजीकृत अभियोग
➡️ FIR No. 434/2026
धारा — 196(2) BNS एवं 152(2) BNS थाना — कोतवाली रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर
➡️ दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त द्वारा धारा 152(2) BNS के अंतर्गत अपराध कारित किया जाना पाया गया, जिसके आधार पर अभियोग में उक्त धारा की वृद्धि की गई।
पुलिस की कार्रवाई
➡️ प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति द्वारा मामले में प्रभावी विवेचना करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए गए ।
उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मुफ्ती मुजीब अहमद पुत्र जमील अहमद, प्रधानाचार्य खेड़ा मदरसा, मूल निवासी पर्वतपुर, थाना टांडा, जनपद रामपुर को दिनांक 29 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
➡️ मुफ्ती मुजीब अहमद पुत्र जमील अहमद प्रधानाचार्य, खेड़ा मदरसा
मूल निवासी — पर्वतपुर, थाना टांडा, जनपद रामपुर।
एसएसपी अजय गणपति की अपील
➡️ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने जनपदवासियों से अपील की है कि सभी लोग आपसी भाईचारे, शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। किसी भी धर्म, समुदाय अथवा वर्ग की भावनाओं को आहत करने वाले भड़काऊ वक्तव्यों, अफवाहों अथवा आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को प्रसारित एवं साझा करने से बचें।
सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी भ्रामक अथवा भड़काऊ सामग्री पर बिना सत्यापन विश्वास न करें और न ही उसे आगे प्रसारित करें। कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द प्रभावित करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस द्वारा निष्पक्ष एवं कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जनपद पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध, भड़काऊ अथवा कानून-विरोधी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।