बागेश्वर: मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश मै ‘‘सुरक्षित बचपन अभियान’’ के अंतर्गत ‘जागरुकता, सुरक्षा और संरक्षण हर बच्चे का अधिकार’, हर बच्चे का बचपन, हम सबकी जिम्मेदारी थीम विषय पर जनपद के समस्त शासकीय, अशासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों में वृहद जन जागरुकता अभियान चलाया गया! Ashok gulati एडिटर इन चीफ

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बागेश्वर:  मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मा0 उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा मा0 अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर श्री सुबीर कुमार के मार्गदर्शन में 29 अक्टूबर, 2026 को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर द्वारा "सुरक्षित बचपन अभियान" – पोक्सो अधिनियम, 2012 पर तहसील गरुड़ के दूरस्थ विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज लौंबाज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

जागरूकता शिविर में सिविल जज (सी0डि0)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर श्रीमती अनीता कुमारी द्वारा “कानून जानो, बचपन बचाओ” विषय के अंतर्गत पोक्सो अधिनियम,बच्चों के लिए बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना, 2024, Legal Services Unit for Children, चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098, बाल विवाह, बाल श्रम एवं अन्य बाल अधिकारों पर विस्तृत जानकारी दी गई l
इसके अतिरिक्त शिविर में पोक्सो विषय पर वाद -विवाद प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई साथ ही साथ बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गयाl उक्त प्रतियोगिता मे प्रतिभाग करने वाले छात्र -छात्राओं को पुरुस्कृत किया गयाl
उक्त जागरूकता शिविर मे पैनल अधिवक्ता श्री त्रिलोक चन्द्र जोशी द्वारा सुरक्षित बचपन अभियान के तहत छात्र -छात्राओं को “लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012(पॉक़सो एक्ट)”, नालसा हेल्पलाइन 15100 विषय पर विस्तृत जानकारी दी गईl

       अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुक्रम मे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं अधिवक्तागण द्वारा आज जनपद के कुल 03 विद्यालयों मे विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गयाl 


    

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