हल्द्वानी:टीपीनगर क्षेत्र में घर का ताला तोड़कर पानी की मोटर एवं बिजली का सामान चोरी करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार$ Ashok gulati एडिटर इन चीफ

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हल्द्वानी : 9 अगस्त की रात्रि चौकी क्षेत्र टीपीनगर में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर का ताला तोड़कर पानी की मोटर, बिजली के तार, स्टैपलाईजर किए जाने के संबंध में वादी विजय पाठक पुत्र स्व0 जी0बी0 पाठक निवासी मल्ला गोरखपुर, हल्द्वानी की तहरीर के आधार पर 13.08.2026 को कोतवाली हल्द्वानी में मु0 FIR No. 74/26 धारा 305(A)/324(4)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उक्त चोरी की घटना का संज्ञान लेते हुए डॉ0 मंजूनाथ टी0सी0, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सख्त दिशा-निर्देश दिए गए।

निर्देशों के क्रम में श्री मनोज कुमार कत्याल पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी एवं श्री अमित कुमार सैनी, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के पर्यवेक्षण एवं श्री विजय सिंह मेहता, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी के नेतृत्व में थाना स्तर पर पुलिस टीम गठित की गई।

गठित पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी एवं घटनास्थल तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन करते हुए घटना में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान की गई।

पुलिस टीम द्वारा 13.08.2026 को अभियुक्त करन सहित दो विधि विवादित किशोरों को चोरी के सामान सहित पकड़ा गया। अभियुक्त करन एवं विधि विवादित किशोरों के कब्जे से गीजर, 02 पानी की मोटर, बिजली की तारें एवं नल की टोंटियां बरामद की गईं। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

जांच के दौरान प्रकाश में आया कि चोरी किए गए सामान में से कुछ सामान नल की टोंटियां कबाड़ी सुरेन्द्र कुमार को बेची गई थीं। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार को दिनांक 14.08.2026 को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. करन पुत्र सेवा राम, निवासी जवाहर नगर, बनभूलपुरा, जनपद नैनीताल, उम्र 21 वर्ष।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र चरण सिंह, निवासी भट्ट कॉलोनी फेस-2, लालडांठ, थाना मुखानी, जनपद नैनीताल, उम्र 27 वर्ष।

दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

विधि विवादित किशोर

घटना में संलिप्त दो विधि विवादित किशोरों को भी पुलिस द्वारा पकड़ा गया। आयु संबंधी वैध प्रमाण-पत्र उपलब्ध न होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा दोनों को प्रथम दृष्टया नाबालिग माना गया। नियमानुसार दोनों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड प्राप्त किया गया तथा बाल संप्रेक्षण गृह में दाखिल कराया गया। उनकी वास्तविक आयु के निर्धारण हेतु नियमानुसार चिकित्सकीय आयु परीक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी|

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