वर्क परमिट के नाम पर युवक से ₹2 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, आवास विकास स्थित “जेड ग्लोबल” कार्यालय से महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद,विजिटर वीजा पर दुबई भेजकर वर्क वीजा जैसा दिखाने का आरोप, पीड़ित को विदेश में उठानी पड़ी परेशानी,पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 61 पासपोर्ट, एक डायरी एवं .32 बोर का अवैध पिस्टल किया बरामद …


रुद्रपुर : 29 अक्टूबर को वादी मुजाहिद पुत्र श्री भूरे खान, निवासी वार्ड नं० 21, रुद्रपुर द्वारा कोतवाली रुद्रपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि प्रीत विहार, रुद्रपुर निवासी अलीम खान द्वारा आवास विकास, रुद्रपुर स्थित अपने कार्यालय “जेड ग्लोबल” के माध्यम से उसे दुबई में नौकरी दिलाने एवं वर्क परमिट पर विदेश भेजने का झांसा दिया गया।
वादी के अनुसार, अभियुक्त की बातों पर विश्वास करके उसने अपनी मोटरसाइकिल एवं जेवर बेचकर कुल ₹2,00,000 अभियुक्त को दिए। आरोप है कि अभियुक्त द्वारा उसे वर्क परमिट के स्थान पर विजिटर वीजा पर दुबई भेज दिया गया तथा वीजा को एडिट कर वर्क वीजा जैसा दिखाया गया।
दुबई पहुंचने पर वादी को वीजा की वास्तविक स्थिति का पता चला, जिसके कारण उसे वहां कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा जुर्माना भी भरना पड़ा। वादी किसी तरह भारत वापस लौटा।
रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप
वादी द्वारा भारत लौटने के बाद अपनी रकम वापस मांगे जाने पर अभियुक्त द्वारा अलग-अलग तिथियों में केवल ₹30,000 वापस किए गए तथा शेष ₹1,70,000 लौटाने से मना कर दिया गया।
वादी ने आरोप लगाया कि रुपये वापस मांगने पर अभियुक्त द्वारा उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों के साथ भी इसी प्रकार विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने की बात तहरीर में बताई गई।
उक्त तहरीर के आधार पर कोतवाली रुद्रपुर में FIR संख्या 579/2026, धारा 318(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
एसएसपी के निर्देशन में पुलिस की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आवश्यक साक्ष्य संकलित करते हुए कार्रवाई की गई।
उपनिरीक्षक धीरज टम्टा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अलीम खान पुत्र श्री जमील अहमद, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वार्ड नं० 25, प्रीत विहार, रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को गिरफ्तार किया।
अभियुक्त का आवास विकास, रुद्रपुर में “जेड ग्लोबल” नाम से कार्यालय होना बताया गया है।
“जेड ग्लोबल” कार्यालय से 61 पासपोर्ट एवं अवैध पिस्टल बरामद
पुलिस कार्रवाई के दौरान अभियुक्त के कब्जे से कुल 61 पासपोर्ट, एक डायरी एवं .32 बोर का एक अवैध पिस्टल बरामद किया गया। पुलिस द्वारा बरामद सभी पासपोर्ट एवं डायरी को विधिक प्रक्रिया के तहत कब्जे में लिया गया है।
बरामद पासपोर्टों एवं डायरी में दर्ज विवरणों की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि विदेश में नौकरी एवं वर्क परमिट दिलाने के नाम पर कितने अन्य लोगों से संपर्क किया गया तथा कहीं अन्य व्यक्तियों के साथ भी इस प्रकार की धोखाधड़ी तो नहीं की गई है।
मुकदमे में आर्म्स एक्ट एवं इमिग्रेशन एक्ट की धाराओं की बढ़ोतरी
पुलिस द्वारा की गई बरामदगी एवं विवेचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पर पंजीकृत मुकदमे में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट तथा धारा 10/24 इमिग्रेशन एक्ट की बढ़ोतरी की गई है।
इसके अतिरिक्त अभियुक्त के कब्जे से संबंधित होंडा एक्टिवा स्कूटी संख्या UK06BG3430 को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194(डी), 196, 192 एवं 207 के अंतर्गत सीज किया गया है।
प्रकरण में बरामद पासपोर्टों, डायरी में दर्ज विवरण, वीजा एवं विदेश भेजने की प्रक्रिया तथा अन्य संभावित पीड़ितों के संबंध में विस्तृत विवेचना जारी है।

