हल्द्वानी स्टाफ रिपोर्टर क नैनीताल जिला पुलिस ने आज बंदरबांट के लिए अनोखा नया तरीका निकाला जिस की चौतरफा की जा रही है प्रश्न चार विवरण के मुताबिक नैनीताल जिले में पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। इन अपराधियों को पुलिस ढोल नगाड़े से मुनादी कराने के साथ ही बॉर्डर के बाहर छोड़ रही है। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने पप्पू हड्डी को 6 महीने के लिए जिला बदर किया था। अब पुलिस ने रईश अन्सारी उर्फ बब्लू पुत्र मौ0 उमर अंसारी ए श्रेणी की हिस्ट्री शीट खोलते हुए अगले 6 महीने के लिए उसे जिला बदर कर कर दिया है मजे की बात यह थी कि ढोल नगाड़े के साथ जिले से बाहर दी विदाईl
एसएसपी नैनीताल के आदेशानुसार जनपद में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही अभियान, पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में थानाध्यक्ष बनभूलपुरा द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जनपद नैनीताल के कार्यालय में प्रेषित चालानी रिपोर्ट सम्बन्धित मु0क्र0सं0-07/2017 धारा ¾ उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश वाद संख्या-19/2017 वर्ष 2017 अन्तर्गत धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 में रईश अन्सारी उर्फ बब्लू पुत्र मौ0 उमर अंसारी निवासी गफूर बस्ती वार्ड नं0-24 थाना बनभूलपुरा, जनपद नैनीताल को उ0नि0 कुसुम रावत मय पुलिस टीम द्वारा लाउडहीलर से प्रचार प्रसार व मुनादी कर रईश अन्सारी उर्फ बब्लू उपरोक्त को 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर कर जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर किया गया।
रईश अंसारी उर्फ बब्लू का आपराधिक इतिहास:-
1- FIR NO-5129/2007 धारा-302/201/34 भादवि0 कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल
2- FIR NO-366/09 धारा-380 भादवि0 कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल
3- FIR NO-394/09 धारा-4/25 शस्त्र अधिनियम कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल
4- FIR NO-404/09 धारा-307 भादवि0 कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल
5- FIR NO-496/09 धारा-398/401 भादवि0 व 4/25 शस्त्र अधि0 कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल
6- ( FIR NO-116/17 धारा-452/307/504/506 भादवि0 थाना बनभूलपुरा
7- FIR NO-118/17 धारा-25 शस्त्र अधिनियम थाना बनभूलपुरा नैनीताल
8- FIR NO-173/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बनभूलपुरा नैनीताल है नागरिकों द्वारा पुलिस द्वारा किए गए इस कार्य से चौतरफा मित्र पुलिस की प्रशंसा की जा रही हैंl