
चंपावत : जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जानकारी दी कि उत्तराखण्ड शासन ने उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) के अंतर्गत अपील सुनवाई हेतु विहित प्राधिकारी (Prescribed Authority) नामित कर दिया है।
उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी (Flood Zoning Authority) के किसी भी निर्णय या आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति अब अपनी अपीलें आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। शासन ने कुमाऊँ मण्डल के आयुक्त को इस संबंध में विहित प्राधिकारी के रूप में नामित किए जाने की सहमति एवं स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस निर्णय से अब कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत आने वाले जनपदों के नागरिकों को बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण से संबंधित अपीलों के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रभावित व्यक्ति अब अपने ही मण्डल में अपील दायर कर सकेगा, जिससे समय, संसाधन और प्रयास — तीनों की बचत होगी।
जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने बताया कि यह व्यवस्था जनता के हितों की सुरक्षा और अपील प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित मामलों में त्वरित और न्यायोचित निर्णय संभव हो सकेंगे।

































































