नैनीताल 31 मार्च विशेष संवाददाता मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत समस्त दिशा-निर्देश जनपद में 01 अप्रैल से यथावत लागू रहेंगे। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि महाराष्ट्र, केरला, पंचाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तमिलनाडू, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं राजस्थान से जनपद में आगमन करने वाले व्यक्तियों को एक अप्रैल से जनपद में प्रवेश के लिए 72 घण्टे के भीतर कराई गई आरटीपीसीआर जाॅच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। इन राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को बिना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए जनपद में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि जनपद में संक्रमण की स्थिति पर नियंत्रण के लिए अब अधिक संक्रमण वाले 12 राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव जाॅच रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी माध्यम (सड़क, रेल एवं वायु मार्ग) से आने वाले व्यक्तियों पर ये नियम लागू होंगे।