
काठगोदाम : जिलाधिकारी नैनीताल, एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के आदेशों के अनुपालन में कोतवाली काठगोदाम क्षेत्र के आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति मनीष पुत्र गंगाराम निवासी रामलाल कॉलोनी , थाना काठगोदाम, जनपद नैनीताल को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत 06 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जसवीर सिंह चौहान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काठगोदाम के नेतृत्व में उप निरीक्षक खष्टी बिष्ट कुमार, चौकी प्रभारी खेडा काठगोदाम द्वारा गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त मनीष को नियमानुसार जनपद की सीमा से जिला बदर किया गया।
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