
काठगोदाम :जिलाधिकारी नैनीताल, एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के आदेशों के अनुपालन में कोतवाली काठगोदाम क्षेत्र के आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति समीर खान पुत्र शाहिद खान, निवासी स्टेट बैंक वाली गली, नई बस्ती, थाना काठगोदाम, जनपद नैनीताल को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत 06 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।
इसी क्रम में श्री जसवीर सिंह चौहान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काठगोदाम के नेतृत्व में उप निरीक्षक दिलीप कुमार, चौकी प्रभारी मल्ला काठगोदाम द्वारा गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त समीर खान को नियमानुसार जनपद की सीमा से जिला बदर किया गया।
अभियुक्त समीर खान के विरुद्ध थाना काठगोदाम में निम्नलिखित अभियोग पंजीकृत हैं—
1. मु0अ0सं0
203/2019, धारा 401 भादवि, थाना काठगोदाम।
2. मु0अ0सं0
91/2022, धारा 379/411 भादवि, थाना काठगोदाम।
3. मु0अ0सं0
92/2022, धारा 379/411 भादवि, थाना काठगोदाम।
4. मु0अ0सं0
63/2025, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना काठगोदाम।
5. मु0अ0सं0
141/2025, धारा 305(ए)/317 बीएनएस, थाना काठगोदाम।

