
चंपावत : त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 में प्रतिभाग कर रहे प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार की सामग्री में प्लास्टिक एवं पॉलिथीन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं।
मुख्य विकास अधिकारी/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. जी.एस. खाती ने अवगत कराया कि यह प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ निर्वाचन सुनिश्चित करने की दृष्टि से लगाया गया है। आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रचार-प्रसार सामग्री जैसे हैण्डबिल, पैम्फलेट, बैनर आदि में प्लास्टिक या पॉलिथीन का उपयोग नहीं किया जायेगा तथा इन पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम, पता एवं संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया जनपद में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127A के अंतर्गत इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त, प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वे प्रचार सामग्री में प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। इसके साथ ही यदि प्रचार सामग्री किसी भवन अथवा दीवार पर लगाई जाती है तो भवन स्वामी का लिखित प्रमाण-पत्र भी आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
डॉ. खाती ने समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जिम्मेदार बन सके।

























































