हल्द्वानी विशेष संवाददाता वनभूलपुरा कांड की मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई है। मास्टरमाइंड अब्दुल मालिक को भगोड़ा घोषित कर दिया है। सेशन कोर्ट से नोटिस जारी हो गया। यह जानकारी देते हुए डीआईजी डॉ योगेंद्र सिंह रावत ने दी है।
जानकारी के अनुसार अब पुलिस कोर्ट से अब्दुल मलिक की संपत्ति को कुर्क करने का तैयारी में है।
अब्दुल मलिक की हल्द्वानी में काफी बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं अब्दुल्ला बिल्डिंग के अलावा हल्द्वानी के बाहरी क्षेत्र में उसकी कई संपत्तियां बताई जा रही है पुलिस अब कोर्ट से इन सारी संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी में है…
बुधवार को अब्दुल मलिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। वारंट जारी होने से पुलिस को मलिक के घर की तलाशी लेने और अन्य जरूरी कदम उठाने के अधिकार मिल गए है। साथ ही पुलिस ने उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकती है। हल्द्वानी में वनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने हुई हिंसा और उपद्रव की घटना की मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई हैं । बताया जा रहा है कि जांच अधिकारी कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मामले में सभी पक्षों से बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर के थाना बनमूलपुरा में दिनांक 08.02.2024 को हुई घटना की मजिस्ट्रेट जांच हेतु उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-5 के पत्र संख्या 199/ XX-5-2024-03 (08)2024 दिनांक 10 फरवरी, 2024 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। अतएव सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त घटना से सम्बन्धित कोई तथ्य, साक्ष्य / बयान दर्ज कराने हों तो वह व्यक्ति एक सप्ताह अन्तर्गत आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल के कैम्प कार्यालय, खाम बंगला, हल्द्वानी में कार्यालय कार्य अवधि पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन् 5:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य सहित बयान अंकित करा सकते हैं। बनभूलपुरा उपद्रव के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर अब न्यायिक शिकंजा कस चुका है।