हल्द्वानी: विशेष संवाददाता मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं।
Sthaniya हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ डीजीपी अभिनव कुमार ने बनभूलपुरा थाने का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस सुनियोजित तरीके से थाना फूंका गया। वाहन फूंके गए। पुलिस पर पथराव किया गया, उससे साफ है कि इसके पीछे बड़ी साजिश रची गई है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को थाना बनभूलपुरा, हल्द्वानी और निकटवर्ती इलाकों में हुई हिंसात्मक घटना की मजिस्ट्रियल जांच के लिए जांच अधिकारी नामित किया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश पर मंडलायुक्त दीपक रावत मजिस्ट्रीयल जांच करेंगे। कुमाऊं आयुक्त को 15 दिनों के भीतर घटना की निष्पक्ष जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू जारी है। हालांकि बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। बनभूलपुरा में ही धार्मिक स्थल तोड़ने पर भीड़ ने गुरुवार को आगजनी और तोड़फोड़ की थी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने एसओ मुखानी, सहायक नगर आयुक्त और एसओ बनभूलपुरा की तहरीर पर 18 नामजद समेत पांच हजार उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। घटनास्थल और आसपास के इलाके से पांच शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लेकर सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग कब्जे में ले ली है। वहीं देहराून में हल्द्वानी हिंसा को लेकर सियासत गरमा गई है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन के नेता राजभवन पहुंचे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में मलिक के बगीचे में अवैध मदरसा और धर्मस्थल ढहाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया था। पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, रामनगर कोतवाल समेत 300 से अधिक पुलिसकर्मी और निगमकर्मी घायल हुए।
निवार को संशोधित आदेश के अनुसार हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) कुमाऊँ मण्डल का महत्वपूर्ण नगर होने के साथ ही साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है, अतः लोकजीवन एवम् लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किए जाने के दृष्टिगत इस कार्यालय के आदेश संख्या 1020 (03) / 1020(04)/20-न्या. सहा. /2024, दिनाँक 08-02-2024 के द्वारा कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए हल्द्वानी नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में पूर्णतः बन्द (कर्फ्यू) प्रभावी किया गया था। क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए उक्त कर्फ्यू के क्षेत्र की सीमा को सीमित करते हुए संशोधन किया जाना उचित है, अतः संशोधन के उपरान्त नगर निगम, हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण वनमूलपुरा क्षेत्र (आर्मी कैंट (वर्कशॉप लाईन भी सम्मिलित) – तिकोनिया- तीनपानी-गौलापार बाईपास की परिधि के अन्तर्गत क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए) पूर्णतः बन्द (कर्फ्यू) (नैनीताल-बरेली मोटर मार्ग पर वाहनों का आवागमन एवम् व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे) में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गत किया जाता है ।
1- कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
2- सभी व्यावसायिक संस्थान / दुकानें / उद्योग इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेंगे। केवल हॉस्पिटल व मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।3- यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा।4- अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्यो हस्ताक्षरी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत दी जाये एवम् आदेश की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पुलिस थाना एवम् अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाये।यह आदेश आज 10-02-2024 को प्रातः 10-00 बजे से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा