बागेश्वर संवाददाता विगत 21 नवंबर को को वादी निवासी ग्राम द्यांगण, थाना कोतवाली बागेश्वर, जिला बागेश्वर द्वारा मय स्वयं की नाबालिग पुत्री उम्र-15 वर्ष के उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र लाकर दाखिल किया गया। जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि मेरी नाबालिग पुत्री को विगत कुछ दिनों से कोई अज्ञात लड़का कभी स्कूल में व कभी रास्ते में धमकी भरे और गन्दी-गन्दी बातें लिखकर लेटर दे रहा है। इस सम्बन्ध में पुत्री से पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि नवीन रौतेला पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह रौतेला नि0 द्यांगड़ बागेश्वर, द्वारा वर्ष -2015-2016 से मेरे साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा है और उसी के द्वारा ये लेटर दिये गये हैं । मेरी पुत्री नाबालिग है, नवीन रौतेला द्वारा तभी से लगातार मेरी पुत्री का बलात्कार किया गया है और किसी को भी इसके संबंध मे बताने पर मेरी पुत्री को जान से मारने की धमकी भी दी गई है ।
दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त आरोपी नवीन रौतेला के विरुद्व कोतवाली बागेश्वर में FIR No- 87/2023 धारा 376(च)/506 भादवि व 5(ठ)/6 पोक्सो अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 मीना रावत के सुपुर्द की गयी।
अपराध की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बागेश्वर श्री अक्षय प्रहलाद कोण्डे के दिशा निर्देशन में एवं पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर श अंकित कंडारी के पर्यवेक्षण में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये। प्रभारी कोतवाली व0उ0नि0 खष्टी बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को मुकदमा दर्ज होने के महज कुछ ही घंटों में उसके घर द्यांगड़ से गिरफ्तार किया गया।…..
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
- उ0नि0 मीना रावत
02.आरक्षी नरेन्द्र गोस्वामी मीडिया सैल
पुलिस कार्यालय बागेश्वर