नैनीताल (अशोक गुलाटी editor-in-chief )। उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत सदस्य बागेश्वर हरीश ऐठाणी की सदस्यता समाप्त करने के शासन के फैसले को नियमानुसार न मानते हुए इस आदेश को रद्द कर दिया है। समरणीय है कि हरीश ऐठाणी पर वर्ष 2014 से 2019 तक जिलापंचायत अध्यक्ष रहते वित्तीय अनियमितताएं करने के आरोप थे। मजेदार बात यह है कि इन आरोपों की पुष्टि होने के बावजूद, हरीश ने जिलापंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीता भी।
शासन ने शिकायतों के आधार पर मई 2023 में उनकी जिला पंचायत सदस्यता रद्द करने की घोषणा कर दी। हरीश ने इस एदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस मामले में न्यायालय ने पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी कर, निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने हरीश ऐठाणी की सदस्यता समाप्त करने सम्बन्धी आदेश को नियम विरुद्ध पाते हुए खारिज कर दिया । हरीश का कहना था कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था आज सच की जीत हुई है।