ब्रेकिंग किच्छा: (उधम सिंह नगर) उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश पर परिवारों में हड़कंप!

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किच्छा: (उधम सिंह नगर) स्टाफ रिपोर्टर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश पर किच्छा तहसील क्षेत्र अंतर्गत लोक निर्माण विभाग राजस्व विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा दिए गए नोटिस के बाद अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी क्रम में गडरिया बाग के लगभग 200 लोगों ने उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा से मुलाकात कर अतिक्रमण हटाए जाने में वर्षा काल को देखते हुए समय देने की गुहार लगाई। गडरिया बाग के ग्राम प्रधान के नेतृत्व में चिन्हित अतिक्रमणकारियों का एक शिष्ट मंडल लगभग 200 लोगों को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय मिलने आया तथा उपजिला अधिकारी से मांग की कि वर्षा का देखते हुए अतिक्रमण हटाए जाने के लिए ग्राम वासियों को मोहलत दी जाए। ग्राम प्रधान के पति रूप सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा गडरिया बाग हल्द्वानी रोड स्थित भूमि पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों को की अतिक्रमित भूमि को खाली करने का नोटिस दिया हुआ है। जिसमें सप्ताह भर का समय दिया गया है। किंतु वर्षा काल होने के कारण लोगों के पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने की वजह से आम जनता को रहने खाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सभी लोगों की प्रशासन से मांग है कि वर्षा काल तक उन्हें अतिक्रमण हटाने का समय दिया जाए। जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा द्वारा अतिक्रमण कारियों को समझाते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अतिक्रमित भूमि को खाली कराया जा रहा है। इस संबंध में जो भी कानून सम्मत व्यवस्था हो पाएगी उसी के तहत कार्यवाही कर राहत दी जा सकती है। अन्यथा अतिक्रमित भूमि को समय पर ही खाली करना न्याय संगत है। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था कर लें ताकि असुविधाओं से बचा जा सके। उपजिलाधिकारी से मिलने वालों में मुख्य रूप से प्रधान पति रूप सिंह, अनिल मेहरा, श्यामवीर,रेखा,पूनम,सहित लगभग 200 महिला पुरुष मोजूद थे।उधर लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में चिन्हित महाराणा चौक से डीडी चौक तक के लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किए हुए लोगों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए गए हैं जिससे व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है नगर में लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए नोटिस में भी 7 दिन का समय दिया गया है तथा स्पष्ट कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में लोक निर्माण विभाग की भूमि खाली कराई जाएगी। अतिक्रमण कारी सात दिन में स्वयं अतिक्रमण हटा लेता है तो कोई कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं की जाएगी अन्यथा के क्रम में ध्वस्तीकरण के लिए आने वाले खर्च का वहन भी अतिक्रमणकारियों को करना होगा। नगर क्षेत्र अंतर्गत एमपी चौक से डीडी चौक तक 134 लोगों को सड़क के दोनों और चिन्हित किया गया है। ज्ञात हो कि पूर्व में हनुमान मंदिर से लेकर बेनी मजार तक लोक निर्माण विभाग ने सड़क को अतिक्रमण मुक्त करा लिया था।

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