बागेश्वरविधानसभा उप निर्वाचन (अ.जा.) बागेश्वर की चुनावी तिथियों की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जिला कार्यालय में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए।

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बागेश्वर विशेष संवाददाता

विधानसभा उप निर्वाचन (अ.जा.) बागेश्वर की चुनावी तिथियों की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जिला कार्यालय में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा शांतिपूर्ण एवं पारदर्शिता से निष्पक्ष निर्वाचन कराना हमारा दायित्व है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत पश्चात जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हैं। राजनीतिक दलों, पार्टी पदाधिकारियों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: अनुपालन करना है। यदि किसी भी दल या पदाधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, तो भारत निर्वाचन आयोग की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी से अपने-अपने कार्यकर्ताओं को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने को भी कहा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारियां देते हुए बताया कि सभी प्रत्याशी चुनावी खर्च के लिए अपना नया खाता खुलवाएं। जो भी चुनावी खर्च करें, उसी खाते से करें, जिससे इसका रिकॉर्ड रहे। प्रत्याशी इस बात का ध्यान रखें कि चुनावी खर्चे के लिए व्यय प्रेक्षक जनपद में रहकर पाई-पाई का हिसाब रखेंगे। यदि निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करना पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध आयोग द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाती है।

बैठक में बताया गया कि अगर चुनावी प्रचार के दौरान शराब या रुपयों का वितरण किया गया, अथवा कोई प्रत्याशी किसी मतदाता को प्रलोभन देने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफार्म पर आपत्ति जनक भाषण या बयान देने पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से होने वाले प्रचार-प्रसार पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की बराबर नजर रहेगी। इसलिए किसी भी प्रकार के विवादास्पद बयानबाजी व टीका-टिप्पणी से बचना होगा। वहीं प्रचार-प्रसार सामाग्री के मुद्रण व उसमें प्रकाशित होने वाले कंटेंट को मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से प्रमाणन करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार की स्वीकृति आंनलाइन व ऑफलाइन दोनो प्रकार से ली जा सकती है। पार्टियों को रैली आदि लिए स्वीकृति लेनी होगी। उन्होंने राजैनतिक दलों से ईवीएम व कार्मिकों के रेंडमाइजेशन में अवश्य उपस्थित होने की अपील की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री के लिए स्वीकृति अनिवार्य है। उन्होंने कहा सभी राजनैतिक दल/उम्मीदवार आचार संहिता का अनुपालन करें तथा अपने समर्थकों से भी अनुपालन कराकर शांतिपूर्ण व पारदर्शी निर्वाचन कराने में सहयोग करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी, रिटर्निंग आफिसर हरगिरि समेत जिलाध्यक्ष कांग्रेस भगत सिंह डसीला, भाजपा प्रतिनिधि जगदीश जोशी, कांग्रेस गोविन्द गिरी, समाजवादी पार्टी के दिवान सिंह मलडा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहें।

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