ब्रेकिंग देहरादून कैबिनेट बैठक::👉सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर 10 साल की सजा अध्यादेश को मिली मंजूरी +36 प्रस्ताव आए% अशोक गुलाटी editor-in-chief

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देहरादून(अशोक गुलाटी editor-in-chief)। सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो 10 साल की सजा सजा हो सकती है आज कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया है ।आज कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्ताव आए। धामी कैबिनेट की बैठक में मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट में एरो स्पोर्ट्स में गतिविधियों को शुरू करने और पर्यटन विभाग के पुराने कार्यालय को पीपीपी मोड़ पर देकर बिजनेस होटल बनाए जाने जैसे कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी । बैठक में पर्यटन विभाग के पुराने कार्यालय को पीपीपी मोड़ पर देकर बिजनेस होटल बनाये जाने का फैसला लिया गया। जिसकी आय राज्य सरकार को प्राप्त होगी। अगले 30 सालों के लिए ये कार्यालय लीज पर दिए जाएंगे। इसके अलावा मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट में एरो स्पोर्ट्स में गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि परिवहन विभाग नियमावली में संशोधन किया जाएगा। विद्यालयी शिक्षा विभाग में मृतक संवर्ग के पदों को भरने की अनुमति और 2034 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इसके अलावा अंत्योदय कार्ड धारकों को इस साल भी तीन निशुल्क सिलेंडर दिए जाने की योजना को एक साल के लिए और बढ़ाया गया है। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के प्रतिनिधियों को सदन की पटल पर रखने को अनुमति दे दी गई है। वहीं वित्त विभाग में बचत विभाग के कर्मचारियों को डीएम ऑफिस में समायोजन को मंजूरी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढांचे को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है जिसके लिए 245 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली में भी संशोधन किया गया है।धामी कैबिनेट ने पद्दोन्नति की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। वहीं वन टाइम सैटलमेंट स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा वित्त विभाग में कैश मैनेजर के 11 पदों को स्वीकृति दी गई है। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकार को मंजूरी दे दी है। वहीं भूमि खरीदने के लिए अब राजस्व विभाग के तहत संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में खेल की गतिविधियों हाउसिंग स्कीम को भी शामिल करने का फैसला लिया गया है। वहीं आढ़त बाजार की शिफ्टिंग के लिए आढ़तियों को ब्राह्मणवाला में निशुल्क जमीन दी जाएगी। उत्तराखण्ड क्लिनिक इस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन, मानसिक स्वास्थ्य देख रेख अधिनियम को मंजूरी और सभी छोटे अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन में छूट दी गई है।कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के तहत मुख्यमंत्री ने प्रकृतिक कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। धामी कैबिनेट ने गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती करने के लिए मंजूरी दे दी है। नमामि गंगे योजना के तहत की खेती की जाएगी। ये खेती 1950 हेक्टेयर में की जानी है। इसके अलावा सात टाउन्स को आवास विकास विभाग के तहत विकसित करने का फैसला लिया गया है। वहीं आइटीडीए विभाग में पद बढाकर 36 की जगह 39 कर दिए हैं।कृषि और उद्यान विभाग में एक ही महानिदेशक के पद को स्वीकृति दे दी गई है अब दोनों ही विभागों में एक ही महानिदेशक होंगे। वहीं उत्तराखंड की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा कारखाना अधिनियम 1948 में भी धामी सरकार ने संशोधन किया है। बता दें महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संशोधन का फैसला लिया गया है।उत्तराखंड में होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई। दिसम्बर महीने में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। देश के कई शहरों के साथ-साथ विदेशों में भी रोड शो किया जाएगा। रोड शो को अगस्त माह से ही शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने समिट शुरू होने से पहले का लक्ष्य 25 से 30 हजार करोड़ का रखा गया है। वहीं सम्पति तक सरकार ने 70 हजार करोड़ तक का लक्ष्य रखा है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे।

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