रूद्रपुर । विशेष संवाददाता कम्पनी के साथ किये गये समझौते के विपरीत धोखाधड़ी कर करोड़ों की जमीन विक्रय किये जाने पर कोर्ट के आदेश पर पांच लोगों के विरूद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दर्ज रपट में मैसर्स पीयूष इन्फास्ट्रक्चर इण्डिया, प्रा लि द्वारा अपने प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता अमित गोयल पुत्र स्व. अनिल गोयल निवासी गुरुग्राम हरियाणा की ओर से ब्रिजेन्द्र सिंह पुत्र बलजीत सिंह निवासी फरीदाबाद, मैसर्स ईडन इंफ्रा स्टेट प्रा लि द्वारा निदेशक रविन्द्र पुत्र बलजीत सिंह निवासी फरीदाबाद, जसवन्त सिंह नागर पुत्र रामजस नागर निवासी शाहबाद फरीदाबाद हरियाणा, मनसा बिल्डकॉन प्रालि द्वारा अपने निदेशक जसवन्त सिंह नागर पुत्र रामजस नागर निवासी शाहबाद फरीदाबाद एवं अज्ञात के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में कहा है कि वह मैसर्स पीयूष इन्फास्ट्रक्चर इण्डिया. प्रा लि का शेयर धारक व प्राधिकृत है। उसकी कम्पनी की एक अन्य कम्पनी मैसर्स शिवालिक एजूकेशनल एण्ड प्लेसमेंट प्रा लि देहरादून के नाम से पंजीकृत है। उक्त कम्पनी की ग्राम भमरौला, तहसील रूद्रपुर मे भूमि स्थित है। उक्त भूमि के सम्बन्ध मे ब्रिजेन्द्र सिंह के साथ 23 नवम्बर 2016 को कम्पनी के तत्कालीन डाक्टर राजीव शर्मा व उक्त ब्रिजेन्द्र सिंह के मध्य 100 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर तहरीर हुआ कि बिजेन्द्र सिंह बीस लाख कम्पनी के हक में जमा करके उक्त शिवालिक एजुकेशनल कम्पनी को शामिल कर लेगा तथा 1.45,00,000 रूपये प्रति एकड़ की दर से उक्त कम्पनी की जमीन को क्रय करेगा व उस पर टाउनशिप का विस्तार करेगा। कम्पनी के सौ प्रतिशत शेयरों को अपने हक मे हस्तांतरित करायेगा । जिस पर कम्पनी के शेयर धारको द्वारा बिजेन्द्र सिंह की बातो पर विश्वास करके उन्हें डायरेक्टर के रूप में कम्पनी मे शामिल किया गय जिससे वह कम्पनी के अधिग्रहण व शेयर हस्तान्तरण की प्रक्रिया का पूर्ण कर सके। आरोप है ब्रिजेन्द्र सिंह द्वारा छलकपट व धोखाधड़ी करके उक्त कम्पनी की सम्पत्ति को बिना शेयर धारको के शेयर हस्तान्तरण कराये विक्रय करना प्रारम्भ कर दिया तथा बिना कम्पनी की एजीएम मे अनुमोदन कराये अधिकार विहीन रूप से उक्त ग्राम भमरौला तहसील रुद्रपुर की भूमि के विभिन्न बैनामे अपने साजिश व्यक्तियो व भाई भतीजो के नाम पर कम्पनी मैसर्स ईडन इंफ्रा स्टेट प्रा लि द्वारा निदेशक रविन्द्र पुत्र बलजीत सिंह व जसवन्त सिंह नागर के नाम पर एक कथित कम्पनी मनसा बिल्डकॉन प्रा0लि0 कायम करके कम्पनी की अधिकांश सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द करने का एक गम्भीर षडयन्त्र किया है। जिससे कम्पनी के शेयर धारको को भारी नुकसान हुआ है और कम्पनी को सम्पत्ति खुर्द-बुर्द हुई है तथा केताओ से करोडो रूपयो की धन उगाही की गयी है। जबकि बलजीत सिंह को सम्पत्ति विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नही था तथा उसने सन 2018 के बाद से आज तक कोई हिसाब-किताब प्रस्तुत नही किया और न किसी प्रकार से उक्त फर्जी बैनामो से एकत्र करोडो रूपये की धनराशि किसी कम्पनी एकाउण्ट में जमा की। 3 जनवरी 2023 को दोपहर जिला विकास प्राधिकरण के कार्यालय में शिकायत के निस्तारण के दौरान उपस्थित होने पर उसने बाहर आकर वहा साथ आये सुनील कुमार व अन्य को यह कह कर धमकाया कि यदि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में थाना मे प्रार्थना पत्र दिया परन्तु एफआईआर दर्ज नही हुई। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामले की रपट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।