
चम्पावत 28 सितंबर ।
जनहित एवं यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आदेश जारी किया है कि टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-09 पर स्वाला (Suala) क्षेत्र में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक सभी प्रकार के यातायात का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध आज 28 सितम्बर से 30 सितम्बर, तक प्रभावी रहेगा।
यह निर्णय राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो.नि.वि., लोहाघाट के अधिशासी अभियंता के अनुरोध पर लिया गया है। स्वाला, जो कि भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्र है, में यातायात की सुगमता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण का आवश्यक कार्य प्रस्तावित है। इन सुधारात्मक कार्यों को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए रात्रिकालीन समय में यातायात बंद करना अनिवार्य है।
प्रतिबंधित अवधि में केवल चिकित्सीय वाहनों (Medical Vehicles) का ही अपरिहार्य स्थिति में आवागमन किया जा सकेगा।

































































