बागेश्वर: नए कानून का किया व्याख्यान!

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✔️यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु यातायात पुलिस बागेश्वर द्वारा वाहन चालकों/आम जनमानस के साथ किया गोष्ठी का आयोजन।नशे के दुष्प्रभावो का किया व्याख्यान।

बागेश्वर सवाददाता पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर द्वारा जनपद की यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिये यातायात /समस्त थाना प्रभारियो को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया हैl इसी क्रम में आज अपर उपनिरीक्षक दिनेश सिंह व यातायात टीम द्वारा भाराडी टैक्सी स्टैंड पर उपस्थित वाहन चालक एवं आम जनमानस को दिनांकः 01-07-2024 से सम्पूर्ण भारत में लागू हुए व भारत सरकार द्वारा अधिनियमित नये आपराधिक कानूनों यथा- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 की विस्तृत रुप से जानकारी देकर जागरुक किया गया।
साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू/सुगम बनाने के लिए वाहन चालकों व आम जनमानस के साथ गोष्टी का आयोजन किया गया। जिसमें “सुगम यातायात” व्यवस्था हेतु यातायात सम्बन्धी समस्या पर वार्ता की गई एवं सुझाव साझा किये गए। जनजागरूकता अभियान के तहत वाहन चालकों/आम जनमानस को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए अपने वाहनों का आवश्यक रूप से बीमा करवाने व बिना बीमा किये वाहन को चलाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के संबंध में बताया गया। नशे का सेवन कर वाहन ना चलाने एवं नशे से जीवन में होने वाले दुष्प्रभावों को विस्तार पूर्वक बताया गया। चालकों को निर्धारित टैक्सी स्टेंड पर वाहन खड़े करने व यातायात बाधित ना करने, अनावश्यक रुप से अपने वाहन को बाजार में न घुमाने और अपने निर्धारित नम्बर पर ही आने हेतु बताया गया साथ ही यातायात नियमों का पालन करने, नाबालिक को वाहन न देने हेतु अपील की गयी।
इसके अतिरिक्त उपस्थित सभी को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों, बाल भिक्षावृत्ति, महिला अपराध, मानव तस्करी, बाल श्रम, महिला सम्बन्धी कानून के साथ-साथ पुलिस हेल्पलाइन नम्बर डॉयल- 112, साइबर हेल्पलाइन नम्बर- 1930, आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

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