पंतनगर : जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शिता, सुचारू व शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए प्रथम चरण प्रशिक्षण के दूसरे दिन 915 पीठासीन व 85 मतदान अधिकारी प्रथम को मतदान एवं ईवीएम वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया!

खबर शेयर करें -

पंतनगर 19 मार्च विशेष सवाददाता जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शिता, सुचारू व शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए पंतनगर के गॉधी हॉल में प्रथम चरण प्रशिक्षण के दूसरे दिन 915 पीठासीन व 85 मतदान अधिकारी प्रथम को मतदान एवं ईवीएम वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया।
     मंगलवार को प्रशिक्षण में मौजूद पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों को संबोधित करते हुए नोडल प्रशिक्षण नरेश चन्द्र दुर्गापाल ने कहा कि लोकतंत्र की रीढ़ पीठासीन व मतदान अधिकारी होते है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचन अति महत्वपूर्ण कार्य है निर्वाचन प्रक्रिया को शान्तिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। सभी मतदान कार्मिक निष्पक्षता पूर्वक निर्वाचन सम्पन्न कराएं।
उन्होने कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि क्षम्य नहीं होती है, इस हेतु ईवीएम वीवीपैट के प्रशिक्षण में जो भी जानकारी दी जा रही है उनको भलीभांति सीख लें। प्रशिक्षण में दी जा रही जानकारियों को पूरी गंभीरता से लें तथा जो भी शंका हो उसका अवश्य समाधान कर लें, ताकि निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक आर्दश आचार संहिता का पूर्ण पालन करें तथा मतदान पार्टियां मतदेय स्थल तक पंहुचने की तत्काल सूचना सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को देंगे। उन्होंने कहा कि मॉक पोल अनिवार्य रूप से कराना हैं व मॉक पोल कराकर निर्धारित समय पर मतदान प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा मतदान प्रारम्भ होने की सूचना तत्काल अपने सेक्टर एवं जोनल के साथ ही कन्ट्रोल रूम व सहायक रिटर्निंग आफिसर को देंगे व प्रति दो घण्टे में मतदान की सूचना भी अनिवार्य रूप से देगें। उन्होंने निर्देश दिए कि ईवीएम वीवीपैट मशीन को लाने व ले जाने में पूर्ण सावधानी बरती जाए। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थल के 100 मीटर की परिधि में प्रचार-प्रसार की साम्रगी कतई न लगने दी जाए व मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अन्य दस्तावेजों का सावधानी से परीक्षण कर नामावलियों से मिलाकर मतदान कराएं। ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad