बागेश्वर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन प्रक्रियाओं से संबंधित तमाम जानकारियां दी।

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बागेश्वर : संवाददाता

    जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी  अनुराधा पाल ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन प्रक्रियाओं से संबंधित तमाम जानकारियां दी।

शनिवार को जिला कार्यालय सभागार में बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने जाने के लिए सहयोग की अपील की। साथ ही राजनीतिक दलों को आचार संहिता लागू होने के बाद प्रत्याशियों के नामांकन, घोषणा पत्र और आचार संहिता के दौरान आयोग की गाइडलाइन और दिशा निर्देशों के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों से उनके स्टार प्रचारकों की रैलियों, रोड शो और अन्य होने वाले चुनावी आयोजनों के लिए खर्च के प्रावधान की भी जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से यह भी अपील की कि प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाए जाने को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी अपना सहयोग दें। जिसके तहत चुनाव प्रचार सामग्री में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वहीं जिला निर्वाचन ने राजनीतिक दलों को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े दायित्व और तमाम विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। नोडल अधिकारी व्यय हेम कांडपाल ने राजनीतिक दलों के रैली, विज्ञापन प्रचार-प्रसार, सोशल मीडिया व्यय की सीमा संबंधी जानकारी दी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि आदर्श आधार संहिता लागू होने के बाद सभी राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों,संगठनों, समूहों और वर्तमान में चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान राजनैतिक प्रकृति से सम्बन्धित विज्ञापन टेलीविजन रेडियो चैनल, श्रव्य दृश्य प्रदर्शनों, इंटरनेट आधारित मीडिया, सोशल मीडिया और केबिल नेटवर्क सहित वेवसाइट पर प्रकाशन से पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति से प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों से कहा है कि बिना प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की अनुमति के आलेख प्रस्तुत किए बिना कोई भी पम्पलेट पलैक्सी, हैण्डबिल आदि प्रकाशन का कार्य न करें। छापे गए प्रकाशन साम्रगी में प्रकाशक का नाम व संख्या अवश्य अंकित की जाए। उन्होंने कहा है कि विधिवत प्रिंट के पश्चात प्रिंट किए गए पम्पलेट,फ्लैक्सी आदि की सूचना मय बिल के साथ प्रमाणन समिति की उपलब्ध करायें।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर के कंट्रोल रूम में स्थापित किया गया है। जिसमें उम्मीदवार विज्ञापन प्रमाणन करा सकते है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी केवल आपरेटर या टीवी चैनल ऐसे किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेंगे जो देश के कानून के अनुरूप नहीं है और जो नैतिकता शालीनता और वैचारिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो साथ ही ऐसे किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जायेगी जो किसी वर्ग, जाति, रंग. मत और राष्ट्रीयता का अपमान करता हो तथा भारतीय संविधान के उपबंध को विरुद्ध हो और लोगों को अपराध के लिए उकसाता हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त प्रसारण ऐजेंसियों, टीवी चैनलों के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की है कि वे केवल उन्हीं विज्ञापनों का प्रसारण करें जो मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रमाणित किए गए हो।

   बैठक में उपजिलाधिकारी मोनिका, अनुराग आर्या, जितेंद्र वर्मा, भाजपा  से महेश परिहार, कांग्रेस कुंदन गिरि, सहायक निर्वाचन अधिकारी नैन सिंह समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 

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