ब्रेकिंग लोहाघाट (चंपावत). नाबालिक वाहन चालक के अभिभावक के विरूद्ध होगी कार्यवाही! 👉पुलिस ने चलाया अभियान, 👉😟”अंकल प्लीज छोड़ दीजिए”!👉😯 …बेटा इस बार चालान कटवा लो, अगली बार सीधा भेजेंगे जेल? सुंदर बहादुर ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट लाइव

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मनीष खत्री – एसओ थाना लोहाघाट

-लोहाघाट (चंपावत) सुंदर बहादुर ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट l लोहाघाट पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चों द्वार फराटे दार चलाई जा रही मोटरसाइकिल के खिलाफ शुरू किया गया अभियान से हड़कंप मच गयाl आज कई चालान काटा गया मजेदार बात यह थी कि कई बच्चों ने पुलिस से कहा “अंकल इस बार छोड़ दीजिए, जिस पर पुलिस ने “तपाक” से कहा बेटा इस बार चालान कटवा लो, अगली बार सीधा जेल भेजेंगे? उत्तराखण्ड पुलिस महानिदेशक के द्वारा अभियान चलाकर नाबालिग बच्चों द्वारा स्कूलों, कालेजो में वाहन का प्रयोग करने, स्टन्ट करने तथा रैश ड्राईविंग कर दूसरों की जिन्दगी को खतरा उत्पन्न करने सम्बन्धी घटनाओ की रोकथाम हेतु नाबालिग बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावको के विरूद्ध भी कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं, जिसके तहत चंपावत पुलिस भी अब ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई का मन बना चुकी है चंपावत पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निर्देश पर इस क्रम में लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में चैकिंग अभियान चलाया गया, अभियान के दौरान पुलिस टीम द्वारा लोहाघाट क्षेत्र मे 7 नाबालिग बच्चों को दुपहिया वाहन चलाते हुए पाया गया, जिसमें सभी वाहन स्वामियों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए उनके अभिभावकों को लोहाघाट थाने में बुलाकर काउन्सलिंग कर नाबालिग बालकों को वाहन नही देने सम्बन्धी हिदायद दी गयी, एसओ मनीष खत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सभी अभिभावको को हिदायद दी गयी है की भविष्य में यदि दोबारा नाबालिग बच्चें वाहन चलाते हुए पाये जायेंगे तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधित 2019) की धारा 199A(1) के अन्तर्गत अभिभावकों के विरूद्ध कानूनी कार्यावाही की जायेगी, जिसके अन्तर्गत 03 वर्ष तक का कारावास या 25 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है अतः अभिभावक बच्चों को वाहन देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उनकी उम्र वाहन चलाने योग्य हो साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए सभी नियमों का पालन किया जा रहा हो।

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