ब्रेकिंग (जरूरी खबर) हल्द्वानी:2022-23 के लिए बिना किसी लेट फीस के आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है@ 👉अगर आप डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, इनकम टैक्स की धारा 234A और आयकर की धारा 234F के तहत आपको पेनाल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा!! महेंद्र सिंह बिष्ट एडवोकेट

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हल्द्वानी (स्टाफ रिपोर्टर) अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है.

AY 2022-23: आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 अर्थात एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी है. अगर आपने भी अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो अंतिम तिथि से पहले भर लें गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 /AY. 2022-23 के लिए बिना किसी लेट फीस के आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है. अगर आप डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स की धारा 234A और आयकर की धारा 234F के तहत आपको पेनाल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगाl.

यह जानकारी देते हुए हल्द्वानी टैक्स बार एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी महेन्द्र सिंह बिष्ट
(एडवोकेट ) ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि

ITR भरने की तिथियां

वेतनभोगी कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों तथा HUF के लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2022 है,
जबकि जिन्हें ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 है। ऐसे में अगर आप भी अपना आयकर रिटर्न भरते हैं तो जल्दी भर लें.
देरी से आयकर रिटर्न दाखिल करने पर लगती है पेनाल्टी
अगर आपने तय तारीख के बाद यानि 31 जुलाई, 2022 के बाद और अन्तिम तारीख 31 दिसंबर, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल किया।
तो अगर टैक्सपेयर की सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक होती है तो 5,000 रुपये पेनाल्टी के रूप में लेट फीस देनी होगी .
और अगर टैक्सपेयर की सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये पेनाल्टी देनी होगी .

जल्द रिफंड पाने के लिए जल्द भरें ITR
अगर आपने एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए निर्धारित समय से पहले आयकर रिटर्न भर लिया तो इनकम टैक्स विभाग से आपको जल्द आपको रिफंड जारी कर दिया जाता है ……

एडवोकेट महेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि मान लिजिए आप पर जितना टैक्स बनता है उससे ज्यादा आपने टैक्स का भुगतान, एडवांस टैक्स के रूप में या टीडीएस के रूप में किया है तो आयकर रिटर्न भरने पर आपका जो रिफंड बनेगा वह आपको आयकर रिफंड के तौर पर मिल सकेगा।

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