बिग ब्रेकिंग नैनीताल: शेरवुड कॉलेज की प्रिंसिपल अमनदीप सिंधु सहित कॉलेज के कर्मचारी रवि कुमार, सिस्टर पायल पोल को सीजीएम कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, तीनों दोषियों को 50-50 हजार ₹ का जुर्माना भी लगाया!!

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नैनीताल (अशोक गुलाटी एडिटर इन चीफ)l विगत 2014 में छात्र प्रजापति की हुई मौत के मामले में शेरवुड कॉलेज की प्रिंसिपल अमनदीप सिंधु सहित कॉलेज के कर्मचारी रवि कुमार, सिस्टर पायल पोल को सीजीएम कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, तीनों दोषियों को 50-50 हजार ₹ का जुर्माना भी लगायाl गौरतलब है कि यह मामला नवंबर 2014 का है। नेपाल निवासी शान प्रजापति शेरवुड कालेज में कक्षा नौ का छात्र था। आठ नवंबर को उसका स्‍वास्‍थ्‍य खराब हो गया था। 12 नवंबर को स्‍वास्‍थ्‍य अधिक खराब होने पर कालेज प्रशासन ने उसे पहले हल्‍द्वानी के निजी अस्‍पताल में भर्ती कराया। वहां से उसे दिल्‍ली रेफर कर दिया गया। दिल्‍ली ले जाते समय उसकी रास्‍ते में ही मृत्‍यु हो गई।

इस मामले में मामले में छात्र की मां नीना श्रेष्‍ठ ने कालेज के प्रिंसिपल अमनदीप संधू, वार्डन रवि कुमार व सिस्टर पायल पर इलाज कराने में देरी एवं लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। मृतक छात्र के रूम पार्टनर और कालेज के डॉक्‍टर समेत 15 लोगों ने गवाही दी। गवाहों ने कोर्ट को बताया कि शान की तबीयत आठ नवंबर से ही खराब थी, लेकिन उसे अस्‍पताल नहीं ले जाया गया।
कालेज के डॉक्‍टर ने कोर्ट को बताया कि उन्‍हें भी स्‍वास्‍थ्‍य अधिक खराब होने की जानकारी नहीं दी गई। कालेज के लोग सिर्फ फोन पर दवा पूछते रहे। जब छात्र हल्‍द्वानी पहुंचा तब उन्‍हें पता चला कि वह कई दिनों से बीमार था। कोर्ट नेअभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद  प्रधानाचार्य, हॉस्टल वार्डन व सिस्टर को धारा 304 आईपीसी के तहत दोषी करार दिया हैl इस मामले में पैरवी कर रहे मुख्य वकील हरीश पांडे मृतक छात्र की पैरवी कीl उन्होंने बताया कि कोर्ट ने देर से ही भले न्याय किया हैl इधर ध्यान देने की बात यह है कि सजा 3 साल से कम होने पर कोर्ट ने उसी वक्त तीनों दोषियों को जमानत भी दे दी हैl

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