बिग ब्रेकिंग नैनीताल: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर! शेरवुड कॉलेज के प्रिंसिपल सिद्धू, वार्डन व सिस्टर छात्र के मामले में दोषी करार, प्रिंसिपल को हिरासत में लिए गए@ थोड़ी देर में सुनाई जाएगी सजा@@

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नैनीताल (अशोक गुलाटी एडिटर इन चीफ) नैनीताल कोर्ट से खबर आ रही है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह की कोर्ट ने आठ वर्ष पूर्व छात्र की मौत के मामले में शेरवुड कालेज के प्रिंसिपल अमनदीप संधू, वार्डन रवि कुमार व सिस्टर पायल को लापरवाही का दोषी माना है। कोर्ट के आदेश के बाद तीनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। कुछ ही देर में तीनों को सजा भी सुना दी जाएगी। इस समय भारी वर्षा हो रही है भारी संख्या में मीडिया कर्मी और वकील मौजूद हैं कुछ ही देर में सजा सुनाई जाएगीl
स्मरणीय है कि मामला नवंबर 2014 का है। नेपाल निवासी शान प्रजापति शेरवुड कालेज में कक्षा नौ का छात्र था। आठ नवंबर को उसका स्‍वास्‍थ्‍य खराब हो गया था। 12 नवंबर को स्‍वास्‍थ्‍य अधिक खराब होने पर कालेज प्रशासन ने उसे पहले हल्‍द्वानी के निजी अस्‍पताल में भर्ती कराया। वहां से उसे दिल्‍ली रेफर कर दिया गया। दिल्‍ली ले जाते समय उसकी रास्‍ते में ही मृत्‍यु हो गई।

मामले में छात्र की मां नीना श्रेष्‍ठ ने कालेज के प्रिंसिपल अमनदीप संधू, वार्डन रवि कुमार व सिस्टर पायल पर इलाज कराने में देरी एवं लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। मृतक छात्र के रूम पार्टनर और कालेज के डॉक्‍टर समेत 15 लोगों ने गवाही दी। गवाहों ने कोर्ट को बताया कि शान की तबीयत आठ नवंबर से ही खराब थी, लेकिन उसे अस्‍पताल नहीं ले जाया गया।
कालेज के डॉक्‍टर ने कोर्ट को बताया कि उन्‍हें भी स्‍वास्‍थ्‍य अधिक खराब होने की जानकारी नहीं दी गई। कालेज के लोग सिर्फ फोन पर दवा पूछते रहे। जब छात्र हल्‍द्वानी पहुंचा तब उन्‍हें पता चला कि वह कई दिनों से बीमार था। कोर्ट ने

अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद  प्रधानाचार्य, हॉस्टल वार्डन व सिस्टर को धारा 304 आईपीसी के तहत दोषी करार दिया है।सजा पर फैसला शाम तक आ सकता है।न्यायालय परिसर में खचाखच मीडिया इकट्ठे हैं जैसे ही सजा सुनाई जाएगी सबसे पहले देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल चैनल आपको बताएगाl

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