ब्रेकिंग लाल कुआं: (नैनीताल)9 माह बाद गुमशुदा व्यक्ति के सकुशल मिलने पर परिजनों मैं खुशी की लहर !परिजन बोले उम्मीद पर खरी उतरी नैनीताल पुलिस@👉थाना बनभूलपुरा में 02 अभियुक्तो के विरुद्द 2/3 गैगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही @

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लाल कुआं (नैनीताल) स्टाफ रिपोर्टर विगत 19 मई 2021 को श्री महेश पांडे पुत्र श्री परमानंद पांडे निवासी दुर्गापालपुर परमा हल्दुचौड लालकुआं जनपद नैनीताल जो घर से बिना बताए कहीं चले गए थे, जिस संबंध में थाना लालकुआं में उनकी पत्नी श्रीमती दीपा पांडे द्वारा दिनांक 19 सितंबर 2021 को ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लालकुआं संजय कुमार के दिशा निर्देशन एवं चौकी इंचार्ज हल्दुचौड कृपाल सिंह के नेतृत्व में चौकी हल्दुचौड से पुलिस टीम का गठन कर उक्त गुमशुदा व्यक्ति की तलाश हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस टीम द्वारा काफी खोजबीन के पश्चात गुमशुदा उपरोक्त महेश पांडे को 26 मई 2022 को लगभग 9 माह बाद दिल्ली से सकुशल बरामद कर गुमशुदा व्यक्ति को उनकी पत्नी दीपा पांडे के सुपुर्द किया गया। गुमशुदा व्यक्ति के सकुशल मिलने पर परिजनों द्वारा स्थानीय थाना पुलिस सहित नैनीताल पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

                      

👉पंकज भट्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देशन मे जनपद मे अवैध रुप से कारोबार करने वाले के विरुद्ध अपने –अपने थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर अपराधों की रोकथाम हेतु कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है के अनुपालन मे नीरज भाकुनी थानाध्यक्ष बनभूलपुरा द्वारा देखरेख शान्तिव्यवस्था/ क्षेत्र भ्रमण के दौरान 02 अभियुक्तो 1-अभियुक्त महमूद पुत्र मुन्तयाज निवासी नूरी मस्जिद के पास, वार्ड नं0-30, उत्तर उजाला, थाना-बनभूलपुरा, जनपद-नैनीताल उम्र-30 वर्ष (गैंग लीडर) ,2-उपेन्द्र कुमार पुत्र तेज बहादुर निवासी वार्ड नं0-01, बरा बस स्टैण्ड़ के पास शक्तिफार्म, थाना-सितारगंज,हाल—किरायेदार हरीश चन्द्र जोशी निवासी गौजाजाली, थाना –बनभूलपुरा, जनपद-नैनीताल उम्र-30 वर्ष (सदस्य) के विरुद्ध थाना हाजा पर 2/3 गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । तथा अग्रिम कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण व पुलिस कार्यवाही – आदेशानुसार जनपद में आपरोधो की रोकथाम के विरुद्ध प्रचलित अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के निर्देशन में -26.05.2022 को नीरज भाकुनी थानाध्यक्ष बनभूलपूरा के नेतृत्व थाना क्षेत्रान्तर्गत अवैध रुप से जुआ/ सट्टा व अवैध स्मैक का कारोबार कर अवैध धनोपार्जन करने वाले गिरोहा के विरुद्ध गैग लीडर अभियुक्त महमूद पुत्र मुन्तयाज निवासी नूरी मस्जिद के पास, वार्ड नं0-30, उत्तर उजाला, थाना-बनभूलपुरा, जनपद-नैनीताल उम्र-30 वर्ष व उसके सहयोगी उपेन्द्र कुमार पुत्र तेज बहादुर निवासी वार्ड नं0-01, बरा बस स्टैण्ड़ के पास शक्तिफार्म, थाना-सितारगंज,हाल—किरायेदार हरीश चन्द्र जोशी निवासी गौजाजाली, थाना –बनभूलपुरा, जनपद-नैनीताल उम्र-30 वर्ष जो आये दिन गैंग बनाकर अपने सह अपराधियो के साथ मिलकर अवैध जुआ/ सट्टा व स्मैक आदि का कारोबार कर थानाक्षेत्र की नई पीढ़ी को नशे की जद में डालकर एवं जुए की लत में डालकर बर्बादी की कगार में डाल रहे हैं, एवं अवैध नशे/ जुऐ का कारोबार कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर रहे हैं। चूंकि उक्त अपराधी आपराधिक एवं दुस्साहसिक प्रवृत्ति के हैं, जिनके विरूद्ध थाना हाजा पर व उपेन्द्र कुमार उपरोक्त के विरूद्ध थाना खटीमा में अभियोग पंजीकृत हैं, इनके द्वारा आपराधिक कृत्य करके लोक व्यवस्था को प्रभावित किया जाता हैं, इनके कृत्यो से गली-मौहल्ले एवं थानाक्षेत्र/ हल्द्वानी क्षेत्र की जनता काफी आक्रोशित हैं, इनके विरूद्ध कोई व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने को तैयार नही हैं, इनका आम समाज में स्वच्छन्द रहना जनहित में न्यायोचित नही हैं, इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण)अधिनियम की धारा 2/3 के तहत् कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है। जिस संबन्ध मे उपरोक्त व्यक्तियो के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत अग्रिम कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है l

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