बिग ब्रेकिंग फर्जीवाड़ा: स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहा था; सेंट थॉमस स्कूल पर 1 लाख का जुर्माना ठोका!

खबर शेयर करें -


पौड़ी। विशेष संवाददाता जनपद के तेजतर्रार अनुभवी मुख्य शिक्षा अधिकारी आनन्द भारद्वाज ने आर०टी०ई० एक्ट-2009 के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता (कक्षा 01 से 08) न होने एवं अवैधानिक रूप से कक्षाएं संचालित करने पर पौड़ी के सेंट थॉमस स्कूल पर 1 लाख जुर्माना ठोक दिया। जुर्माना अदा नहीं होने पर प्रबंधक व प्रधानाचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भी चेतावनी दी गयी है।
जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपए आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी आनन्द भारद्वाज ने कहा कि मंगलवार को स्कूल के औचक निरीक्षण में यह खामी पायी गयी। उन्होंने बताया कि आर०टी०ई० एक्ट-2009 के तहत सभी स्कूलों को नये सिरे से मान्यता लेना अनिवार्य है। लेकिन सेंट थॉमस स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहा था ।
मुख्य शिक्षा अधिकारी का मूल आदेश
प्रबन्धक / प्रधानाचार्य सैन्ट थॉमस स्कूल पौडी
विषय- आर०टी०ई० एक्ट-2009 के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता (कक्षा 01 से 08) न होने एवं अवैधानिक रूप से कक्षाएं संचालित करने के फलस्वरूप जुर्माना भुगतान के सम्बंध में
उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक 12 अप्रैल 2022 को सैन्ट थॉमस स्कूल पौडी नगर का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें संज्ञान में आया कि आपके विद्यालय द्वारा कक्षा 1 से 8 तक मान्यता लिये बिना ही कक्षाएं संचालित की जा रही है। आर०टी०ई० अधिनियम 2009 के प्रयोजनार्थ उत्तराखण्ड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। किन्तु आपके द्वारा उक्त मान्यता लिये बिना सीधे आई०सी०एस०ई० बोर्ड से सम्बद्धीकरण प्राप्त कर विद्यालय संचालन किया जा रहा है। स्कूल में जुर्माना ठोकर जाने पर हड़कंप मच गया हैl

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad