Big breaking Nainital: उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज रैगिंग के मामले में जांच के आदेश दिए ! कुमायूं कमिश्नर की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय समिति जांच करेगी ,+

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नैनीताल। विशेषविशेष संवाददाताउ‌ उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के छात्रों के साथ रैगिंग के मामले को गंभीरता से लेते कुमाऊं के कमिश्नर की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय समिति को जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। स्मरणीय है कि
इस मामले को हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल की ओर से चुनौती दी गई है। इस प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा तथा न्यायमूर्ति आर एस खुल्बे की युगलपीठ ने की।

गौरतलब है कि हल्द्वानी डॉक्टर सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग को लेकर हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ था। वीडियो में एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्र सिर मुंडवाकर तालिबानी तरीके से सिर झुका कर चल रहे हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया में जारी होने से हड़कंप मच गया।

याचिकाकर्ता की ओर से को बताया गया कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस मामले में लीपापोती कर रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले की जांच जांच की मांग ‌के साथ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गयी।
अदालत ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए कुमाऊं के आयुक्त तथा डीआईजी को इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। अदालत की ओर से दो सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने के निर्देश भी दिये गये हैं। इधर दूसरी हो हाई कोर्ट द्वारा जांच के आदेश देने के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया है।

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