मुखानी क्षेत्र में घूम रहे तड़ीपार स्मैक तस्कर पप्पू हड्डी को पुलिस ने फिर दबोचा, भेजा जेल।
प्रेस नोट
संक्षिप्त विवरण
हल्द्वानी विशेष संवाददाता अभियुक्त पृथ्वीराज सिंह उर्फ पप्पू हड्डी पुत्र महेंद्र सिंह निवासी सद्भावना कॉलोनी पीली कोठी मुखानी जिला नैनीताल उम्र 40 वर्ष को 26- दिसंबर को जिला अधिकारी नैनीताल महोदय के आदेश से छह माह की अवधि के लिए धारा 3(3) गुंडा अधिनियम के तहत गुंडा घोषित कर जिला बदर किया गया था जिसे थाना मुखानी ने तत्काल आदेशानुसार जिलाधिकारी नैनीताल महोदय के अभियुक्त को जिला बदर किया गया था किंतु अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पुलिस थाना मुखानी पुलिस टीम द्वारा लगातार जिला बदर किए गए अभियुक्तों की निगरानी की जा रही थी। उपरोक्त अभियुक्त द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी आदेश की अवहेलना कर अपने घर पर मौजूद मिला जिसे उक्त आदेश की अवहेलना किए जाने पर अभियुक्त उपरोक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुखानी में 4/2022 धारा 3/10 गुंडा अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
@पुलिस टीम उप निरीक्षक संजय कुमार
* कॉन्स्टेबल नरेंद्र राणा
* कॉन्स्टेबल नरेंद्र ढोकती