शिक्षा निदेशक व मुख्य शिक्षाधिकारी द्वारा आयोग की कार्यवाही में सहयोग ना करने के कारण एक दिन का वेतन रोकने का आदेश !!

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हल्द्वानी 04 अगस्त विशेष संवाददाता उपाध्यक्ष राज्य अल्पसंख्यक आयोग श्री मजहर नईम नवाब ने बताया कि आयोग की 06 जनवरी 2021 को रूद्रपुर में सुनवाई के दौरान शिक्षा निदेशक व मुख्य शिक्षाधिकारी द्वारा आयोग की कार्यवाही में सहयोग ना करने के कारण एक दिन का वेतन रोकने का आदेश पारित किया था। जो कि अध्यापक शहजादा खुर्रम सिद्दीकी निवासी नई बस्ती, हल्द्वानी, नैनीताल जो कि रा.इ.कॉ. ग्राम तामली चमपावत में गणित व विज्ञान विषय अध्यापक नियुक्त है लेकिन स्कूल में पिछले चार वर्षो से एक भी छात्र विज्ञान व गणित के नही है वार्षिक रिर्पोट जीरो है। अध्यापक को अटेचमेंट के आधार पर रा.इ.कॉ. लोहाघाट में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण किया गया था। पिछले एक वर्ष से अध्यापक को परेशान करते हुए उनका उत्पीडन करने की शिकायत अध्यापक की पत्नी माहिरा अंजुम सिद्दीकी द्वारा उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग में की गयी थी। पिछले 11 वर्षो से अति दुर्गम में अध्यापक नियुक्त है। जिसकी सुनवाई के दौरान जांच में अधिकारियों की हट-धर्मी व नियम के विरूद्ध कार्य शैली का आभास आयोग को हुआ जिस पर आयोगे द्वारा सख्त निर्णय लिया गया जिस पर उच्च स्तर जांच कराई जा रही है। दौराने जांच के 05 मार्च 2021 को आयोग द्वारा निर्देशित किया गया जांच के दौरान अध्यापक को सम्बन्धित रा.इ.कॉ. कर्णकरायत लोहाघाट स्थिर व यथास्थिति रखी जायेगी। आयोग की आदेश की अवहेलना करते हुए मुख्य शिक्षाधिकारी चम्पावत 31 जुलाई 2021 को स्वंय आदेश करते हुए सम्बन्धित विद्यालय से हटाकर मूल विद्यालय में भेजा जाये जिस पर अध्यापक की पत्नी माहिरा अंजुम द्वारा 02 अगस्त 2021 को माननीय उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब कैम्प कार्यालय हल्द्वानी को शिकायती पत्र दिया आयोग की अवहेलना का जिक्र किया माननीय उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए संख्त कार्यवाही के निर्देश सचिव अल्पसंख्यक आयोग को दिये गये 31 जुलाई 2021 आदेश को निरस्त करते हुए ये भी निर्देशित किया है सम्बन्धित विद्यालय रा.इ.कॉ. ग्राम तामली चम्पावत व रा.इ.कॉ. कर्णकरायत लोहाघाट के प्रधानाचार्य सम्बन्धित विषय के छात्रों की वार्षिक रिपोर्ट पत्रावली सहित व अपर निदेशक कुमाऊॅ शिक्षा, मुख्य शिक्षाधिकारी चम्पावत सम्बन्धित पत्रावली लेकर आयोग में उपस्थित हांे इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेंगी।
श्री नवाब ने बताया पूर्व में भी सम्बन्धित आधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। जांच में दोषी पाये जाने पर सख्त कार्यवाही होगी। आयोग को न्यायिक अधिकार है। जो भी अधिकारी आयोग के आदेशों को गम्भीरता से नही लेगें उसके जिम्मेदार स्वंय होंगे किसी भी अल्पसंख्यक का उत्पीडन बर्दाश्त नही किया जायेगा। श्री नवाब ने बताया कि 02 अगसत 2008 के आयोग आदेश का पालन करते हुए 03 अगसत 2021 को मुख्य शिक्षाधिकारी ने अपना आदेश वापस ले लिया है अपने आदेश में लिखा है, माननीय अल्पसख्ंयक आयोग में विचाराधीन है माननीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा सम्बन्धित प्रकरण पर लिये गये निर्णयानुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित प्रकरणों की आयोग सख्ती से पालन कराने का मन बना रहा है।
—————————————— गोविन्द सिह बिष्ट अति जिला सूचना अधिकारी 7505140540
अहमद नदीम अति.जिला सूचना अधिकारी 7055007024

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